PUC Full Form in Hindi

PUC Full Form in Hindi, PUC Ka Full Form Kya Hai, PUC का Full Form क्या है, PUC क्या होता है, पीयूसी क्या है, PUC का पूरा नाम और हिंदी में क्या अर्थ होता है, ऐसे सभी सवालों के जबाब आपको इस Post में मिल जायेंगे.

PUC Full Form in Hindi - PUC क्या होता है

PUC की फुल फॉर्म Pre University Course होती है. PUC असल मे एक कोर्स है इसको कई बार PUD भी बोला जाता है जो की 2 साल का प्रमाणपत्र कोर्स होता है. यह एक इंटरमीडिएट कोर्स है जो की दो साल की अवधि वाला कोर्स है. इसे भारत मे राज्य शिक्षा संस्थानो या बोर्डों द्वारा आयोजित किया जाता है. PUC को Plus-two या इंटरमीडिएट कोर्स भी कहा जा सकता है. एक भारतीय विश्वविद्यालय मे दाखिला लेने की इच्छुक व्यक्ति को इस कोर्स को पास करना होता है. इसे छात्रों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए Degree Full Course के रूप मे माना जा सकता है.

PUC में प्रवेश कैसे ले?

इस Courses मे Admission प्रवेश माध्यमिक विद्यालय मे प्राप्त अंकों पर आधारित होता है. भारतीय शिक्षा प्रणाली 10 + 2 + 3 System का पालन करती है ताकि एक Graduate की डिग्री के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की आवश्यकता होती है साथ ही दो वर्ष की PUC. पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे कॉलेजों को भारत मे PUC Colleges या Junior Colleges के रूप मे जाना जाता है. PUC को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक उपयुक्त स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया जा सकता है.

PUC को पूरा करने के बाद छात्र नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, इंजीनियरिंग या चिकित्सा मे विशेषज्ञ Degree Courses मे भर्ती ले सकते है.

PUC Full Form in Hindi - PUC क्या होता है

PUC की फुल फॉर्म Pollution Under Control होती है. इसका हिंदी में अर्थ नियंत्रण के तहत प्रदूषण होता है. PUC एक दस्तावेज को संदर्भित करता है, जो दोपहिया, चार पहिया और अन्य Commercial Vehicles जैसे सभी ऑन रोड वाहनों के लिए अनिवार्य है. इस प्रमाणपत्र को मानक मापदंडों पर एक वाहन की पूरी तरह से जाँच करने के बाद जारी किया जाता है. इसमें पेट्रोल वाहनों के लिए उत्सर्जन परीक्षण किया जाता है और डीजल वाहनों के लिए नि: शुल्क त्वरण धुआं परीक्षण किया जाता है.

इस प्रमाणपत्र की वैधता तीन से छह महीने तक होती है. यह प्रमाण पत्र किसी राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है. यदि वाहन मालिक वाहन चलाते समय PUC प्रमाणपत्र नहीं ले रहा है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत दंडित किया जा सकता है.


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